IB मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, ‘दलित’ की जगह मीडिया इस शब्द का करे इस्तेमाल


दलित शब्द को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी मीडिया संस्थान को एक आदेश जारी करते हुए कहा है कि मीडिया दलित शब्द कि जगह अनुसूचित जाति का प्रयोग करे | हालाँकि मंत्रालय कि इस निर्देश का तमाम दलित संगठनो ने आलोचना की है |
बता दे कि केंद्र सरकार का ये निर्देश बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच की टिप्पणी के बाद आया है । हाइकोर्ट ने कहा कि मीडिया संगठन दलित शब्द का इस्तेमाल न करें। पंकज मेशराम की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने यह निर्देश दिया था।बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के में कहा गया है कि संविधान में उल्लिखित ‘शेड्यूल कास्ट’ का इस्तेमाल अंग्रेजी में करना चाहिए और इसके साथ ही इस शब्द के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में उचित शब्द का इस्तेमाल करने की जरूरत है। इसके साथ ही सभी सरकारी कार्यों में, प्रमाण पत्रों में भी शेड्युल कास्ट का ही प्रयोग होना चाहिए।
बता दे कि सात अगस्त को सभी निजी टीवी चैनलों को संबोधित करके लिखे गए पत्र में बंबई हाई कोर्ट के जून के एक दिशा-निर्देश का उल्लेख किया गया है. बंबई हाई कोर्ट के दिशा-निर्देश में मंत्रालय को मीडिया को ‘दलित’ शब्द का इस्तेमाल नहीं करने को लेकर विचार करने को कहा गया था|  बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने पंकज मेशराम की याचिका पर ये निर्देश दिया था |

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